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सीहोर जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। मतदान 5 जनवरी 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। जिले में पंच पदों के लिए 64 पदों के लिये उप निर्वाचन होगा। सरपंच के 02 पद के लिये उप निर्वाचन होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन क्षेत्रों में पंचायत उप निर्वाचन-2023 के दौरान आग्नेयास्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन से लोक परिशांति एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत संबंधित पंचायतों एवं उनके वार्डो की सीमा क्षेत्र में आग्नेयास्त्रों, घातक हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए है।

यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 06 दिसम्बर 2023 से प्रभावशील होकर पंचायत उप निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया समाप्ति 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

“पंचायत उप निर्वाचन के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया गया प्रतिबंध”

जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। मतदान 5 जनवरी 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

यह आदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 06 दिसम्बर 2023 से प्रभावशील होकर पंचायत उप निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया समाप्ति 11 जनवरी 2024 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार निर्वाचन संबंधी ग्राम पंचायतों तथा वार्डों के लिये आम सभा जुलूस में एवं प्रचार कार्य के लिए लगे वाहनों तथा उन पर लगे लाउडस्पीकर तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा।

“शासकीय सम्पत्ति विरूपित करने पर होगी दण्डनीय कार्यवाही”

जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायतों तथा वार्डों की सीमा क्षेत्रों की शासकीय एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के आदेश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह के आदेश अनुसार निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों पर बिना सम्पत्ति मालिक की सहमति के कोई प्रचार-प्रसार नही जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

“निर्वाचन संबंधित ग्रामो एवं वार्डों में शस्त्र अनज्ञप्तियां निलंबित की गई”

जिले में पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। मतदान 5 जनवरी 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्त्तरार्द्ध) को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत निर्वाचन संबंधित ग्रामो एवं वार्डों में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदत्त अनुज्ञप्तिया निलंबित करने के आदेश दिए है।

कलेक्टर श्री सिंह के आदेश अनुसार पंचायत के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से यह आदेश जारी दिनांक 06 दिसम्बर 2023 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक दिनांक 11/01/2024 तक शस्त्र अनुज्ञप्तियों निलंबन की गई है। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत् सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय बैंकों के गार्ड के तौर पर कार्यरत् लायसेंसियों पर लागू नही होगा।

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