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आष्टा। एक बार फिर कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव एक ओर जहां चिंता का कारण बनता जा रहा है,वही आज भी नागरिक इसको लेकर उतने सजग और गम्भीर नजर नही आ रहे है,यही कारण है की अब बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शासन के निर्देश पर प्रशासन को फिर सक्रिय होने के साथ कठोर निर्णय भी लेने पड़ रहे है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर

“मास्क लगाये-कोरोना भगाये”


आज मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार कोरोना की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु अनुभाग आष्टा में अनुभाग स्तरीय मॉनिटरिंग गठित समिति की बैठक तहसील कार्यालय आष्टा में विधायक श्री रघुनाथसिंह मालवीय की अध्यक्षता मे आयोजित की गई।
जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए एवं उन प्रमुख निर्णयों को नगर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू करना सुनिश्चित किया गया।


सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया की अब जो भी नागरिक बिना मास्क नगर में नजर आयेगा उसे 50 रुपये जुर्माना,2 घंटे की जेल की सजा,बनाई जा रही खुली जेल में काटना होगी।
कोरोना वायरस महामारी कोविड- 19 का सर्दी के मोसम में हो रहे प्रकोप से बचाव एवं नियंत्रण के लिये वर्तमान में वेक्सिन नहीं होने के कारण मास्क ही महत्वपूर्ण दवाई है । प्रत्येक नागरिक अधिकारी,कर्मचारी ,विद्यार्थी/कृषकगण,व्यापारियो,वाहन चालको ,यात्रियों, को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया।


शादी एवं किसी भी तरह के कार्यक्रम का आयोजन के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी आष्टा से अनुमति लेना अनिवार्य है । कार्यक्रम में शामिल समस्त व्यक्तियों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा । सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की दूरी बनाये रखना अनिवार्य रहेगा । किसी भी सामाजिक भोज ,मृत्यु भोज ,विवाह आदि का कार्यक्रम बिना अनुमति के सम्पन्न नहीं करें कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक संख्या पर प्रतिबंध रहेगा ।

अधिक संख्या एवं बिना मास्क के पाये जाने पर आयोजक के विरूद्ध एवं सम्बन्धित व्यक्ति पर र्जुमाने की कार्यवाही एवं जेल की कार्यवाही की जायेगी । प्रत्येक तरह के चल समारोह प्रोसेशन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें । अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
समस्त व्यापारी विक्रेता-क्रेता का बाजार में मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा । बिना मास्क के कोई भी व्यापारी दुकान पर न रहे समस्त कर्मचारी एवं क्रेता को भी मास्क लगाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में र्जुमाने एवं जेल की कार्यवाही की जायेगी ।
बस संचालक ,वाहन चालक ,यात्री बिना मास्क के यात्रा नहीं करें । सभी नागरिकों को मास्क लगाना अनिवार्य है बस ,वाहन में बैठने से पूर्व सेनेटाईजर का उपयोग करें प्रत्येक वाहन को वाहन मालिक सेनेटाईज करने उपरान्त ही यात्रियों को बैठाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
शहर आष्टा में चार अस्थाई चोकियॉ भोपाल नाका , इन्दौर नाका , कसाईपुरा चौराहा मुमरेशावली दरगाह ,कन्नौद रोड थाने के पास नगरपालिका द्वारा बनाई जायेगी जिसमें 5 – 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी । बिना मास्क के नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । नागरिकों को पूर्ण सर्तकता रहना अनिवार्य है ।


नगर को पूर्ण सेनेटाईज् करने के लिये मुख्य नगरपालिका अधिकारी आष्टा नगर में तीन दल गठन कर नगर को पूर्ण रूप से सेनेटाईज करेंगें । इस सम्बंध में सी0एम0ओ0 को निर्देशित किया गया ।
बिमारियों , मच्छरों के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये फॉगिंग मशीन से पूरे नगर एवं गलियों में मच्छरों को नष्ट करने के लिये नगरपालिका प्रत्येक दिन कार्यवाही करने के सम्बंध में सी0एम0ओ0को निर्देशित किया गया । गल्ला मंडी ,सब्जी मण्डी में किसानों के प्रवेश के समय मास्क एवं सेनेटाईजर की सुविधा मंडी प्रबंधन करेंगा । निजी स्कूल कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों की 2 घंटें की जगह 4 घंटे एवं पूर्ण समय तक कक्षा संचालित कर रहे है । यह उचित नहीं है संस्थान पूर्णतः सेनेटाईजर एवं मास्क का उपयोग करें अन्यथा की स्थिति में संचालक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने प्रशासन हुआ सख्त,मास्क नही लगाने वाले को 50 का जुर्माना-2 घण्टे की हो सकती है खुली जेल,आयोजनों की लेना होगी परमिशन
आज बैठक में हुआ निर्णय


निजी अस्पतालों में भी मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है । समस्त चिकित्सक एवं मरीजों को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य है । अन्यथा की स्थिति पाये पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । सिविल अस्पताल आष्टा में पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें एवं दवाईयों का स्टॉक रखने हेतु चिकित्सा प्रभारी को निर्देशित किया गया ।
शहर में संचालित कोचिंग क्लासेस में बिना मास्क के एवं बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी एवं सी0एम0ओ0 आष्टा को निर्देशित किया गया ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आष्टाको ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों को मास्क लगाने एवं साप्ताहित बाजार में व्यापारियों नागरिकों को मास्क लगाने सेनेटाईजर का उपयोग करवाने के सम्बंध में निर्देशित किया गया ।
उपरोक्त के सम्बंध में शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यापक प्रचार – प्रसार एवं मुनादी कराना सुनिश्चित करेंगें ।
बैठक में एसडीएम श्री विजय कुमार मंडलोई, एसडीओपी श्री मोहन सारवान सहित समिति के सदस्य उपस्तिथ थे।

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