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“सब्जी, मसाला और पुष्प के बीज विक्रय बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित”

निजी बीज विक्रेता जिनके द्वारा सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का व्यापार उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किये जाये। उक्त बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।

बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।

“मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए चलेगा विशेष अभियान द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण बीएलओ 02 से 31 अगस्त तक, मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे”

                                         मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 की गतिविधियां 2 अगस्त से शुरू हो रही है। द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत 2 अगस्त को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी उन्हें मतदाता सूची के प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही 2 अगस्त को मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थिति रहेंगे। आगामी 3 अगस्त से 10 अगस्त तक सेक्टर अधिकारी बीएलओ और मतदाताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची का वाचन करेंगे। एक घर में छह से अधिक मतदाता होने पर सेक्टर अधिकारी द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दो अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रत्येक कार्यदिवस पर बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

“शनिवार एवं रविवार को लगेंगे विशेष शिविर”

द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 12, 13 और 19 एवं 20 अगस्त को लगाएं जाएंगे। इस दौरान समस्त बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और मतदाता सूची का वाचन कर फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन प्राप्त करेंगे।

“31 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन”

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं

उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। आगामी 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

“मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तहत आवेदन आमंत्रित”

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत जिले के तीर्थ यात्री काशी (वाराणसी) के लिए 10 अगस्त को तथा द्वारका तीर्थ दर्शन के लिए 22 अगस्त, अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए 24 अगस्त, कामाख्या तीर्थ दर्शन के लिए 30 सितंबर और पुनः द्वारका के लिए पांच अक्टूबर 2023 को तीर्थ यात्री रवाना होंगे।

उपरोक्त सभी पांच तीर्थ दर्शन के लिए पात्रताधारी अपने आवेदन पत्र नजदीक के तहसील कार्यालय में नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं । द्वारका तीर्थ दर्शनों के लिए 10 अगस्त, अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए 13 अगस्त, कामाख्या तीर्थ दर्शन के लिए 19 सितंबर और पुनः द्वारका के लिए आवेदक 24 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं

। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजन के नोड्ल अधिकारी ने बताया कि काशी (वाराणसी) के लिए जिले से 100 तीर्थ यात्री और द्वारका के लिए 299 तीर्थ यात्री, अयोध्या एवं कामाख्या के लिए क्रमशः 150 एवं पुनः द्वारका के लिए 200 तीर्थ यात्री स्पेशन टेन से नियत की गई पृथक-पृथक तिथियों को रवाना होंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत किसी भी एक यात्रा का लाभ उठा चुके वे तीर्थ यात्री पुनः आवेदन प्रस्तुत ना करें। संबंधित तीर्थ दर्शन के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो तीर्थ यात्रियों का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया जाएगा।

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