सीहोर । राज्य शासन के पंचायत राज संचालनालय ने आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों के सरपंचों का मानदेय पूर्व में स्वीकृत 1 हजार 750 रुपये से बढ़ाकर 4 हजार 250 करने का आदेश जारी कर दिया है।
सरपंचों को बढ़ा हुआ मानदेय स्वीकृत करने का यह आदेश एक जनवरी 2023 से प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अशय की घोषणा की थी।