Spread the love

आष्टा। आष्टा के कन्नौद रोड पर स्थित एक प्लायवुड की दुकान में एक युवक की हत्या के एक मामले में आज सभी पक्षो को सुनने के बाद प्रथम सत्र न्‍यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे,आष्टा ने अभियुक्‍त जितेन्‍द्र पिता मनोहर ग्राम बमूलिया भाटी आष्‍टा जिला सीहोर को धारा 302, 201 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

अति0 जिला अभियोजन अधिकारी, देवेन्‍द्र सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी द्वारा थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया की थी कि फरियादी की प्लायवुड की दुकान पर उसका भान्‍जा विपिन (मृत) व आरोपी जितेन्द्र सैंधव काम करते थे दि. 26.05.19 को फरियादी व उसका भाई दुकान पर नही आए थे दुकान को भान्‍जे विपिन (मृत) व आरोपी जितेन्द्र ने खोली थी दोपहर लगभग 12.00 बजे जितेन्द्र के फोन से मेरे पास फोन आया कि मामा प्लाइ खरीदने वाले आए है क्या बैच दूं? फिर करीब 02.00 बजे के लगभग जितेन्द्र के फोन से विपिन ने फोन करके पूछा कि मामा क्या दुकान बंद कर दे तो फरियादी ने कहा कि कोई ग्राहकी नही है तो कर दो।

उसके बाद विपिन के फोन से बात नही हुई फोन बन्द आया तो फरियादी व उसका छोटा भाई अरविन्द शाम 07.30 बजे करीबन दुकान पर गए तो दुकान बन्द थी फिर हमने विपिन को तलाश किया किन्‍तु उसका कोई पता नही चला। एक शाम जब फरियादी तथा भाई लखन, अरविन्द, व आरोपी जितेन्द्र दुकान पर बैठे थे कि पडोसी दुकानदार ने आकर बताया कि तुम्हारी दुकान की उपरी मजिंल तरफ बदबू आ रही तब फरियादी व भाई अरविंद ,लखन, अविन्तिलाल, जितेन्द्र, देवेन्द्र ने ऊपर दूसरी मजिंल के टावर वाले कमरे मे जाकर देखा बीडींग मे से बदबू आ रही है बीडींग हटाकर देखा तो खून दिखाई दिया और एक प्लास्टिक के बोरी मे विपिन का शव था मुह पर पट्टी बंधी थी, हाथ पैर बंधे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा विपिन की हत्या कर मार कर टावर वाले कमरे मे बीडींग के अन्दर छिपा कर रख दिया है ।

फरियादी की उक्‍त रिपोर्ट पर से थाना आष्‍टा में देहाती नालसी क्र. 0/19 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर असल अपराध क्रमांक 364/19 धारा 302, 201 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं सम्‍पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय प्रथम सत्र न्‍यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे आष्‍टा, जिला- सीहोर द्वारा  अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्‍तुत मौखिक व दस्‍तावेजी साक्ष्‍यों एवं तर्कों से सहमत होकर अभियुक्‍त जितेन्‍द्र पिता मनोहर को धारा 302 भादवि में अजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष व 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी देवेन्‍द्र सिंह ठाकुर, अति0 जिला अभियोजन अधिकारी आष्‍टा, सीहोर द्वारा की गई।


 

You missed

error: Content is protected !!