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सीहोर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण 11 मार्च, 2020 से महामारी समाप्त होने तक 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिन्होने अपने माता-पिता दोनों, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है उनके कल्याण, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से तथा 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई है।  

  
महिला बाल विकास विभाग द्वारा माता पिता, दत्तक माता पिता, वैद्य अभिभावक, एकल माता या पिता (जिनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है) शेष एक माता या पिता की मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक की अवधि में हुई है। माता-पिता दोनों या अंतिम उत्तरजीवी माता-पिता या दोनों दत्तक माता-पिता या एकल विधिक संरक्षक की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है।

ऐसे बच्चे योजना अंतर्गत पात्र होंगे। बच्चे के माता तथा पिता दोनो की मृत्यु होने की स्थिति में ही बच्चा पात्र होगा। बच्चे की उम्र माता पिता की मृत्यु दिनांक (जिसकी भी मृत्यु बाद में होती है) को 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य विभागों के माध्यम से की जा रही है। जिले के पात्र बालकों की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टर कार्यालय में सम्पर्क कर दे सकते हैं।

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