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सीहोर। आष्टा अनुविभाग की जावर तहसील में पदस्थ पटवारी ऋषि यादव को अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है l


पटवारी ऋषि यादव द्वारा किसान कल्याण योजनान्तर्गत सत्यापन उपरान्त लाभ दिया जाना था और वन अधिकार पट्टाधारियों का सत्यापन एक वर्ष उपरान्त भी नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 

साथ ही बिना सूचना दिए निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण सिविल सेवा आचरण अधिनियम.1965 के नियम 3 एवं 3 {क} के तहत आष्टा एसडीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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