आष्टा। न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे, आष्टा सीहोर के द्वारा अभियुक्त नौशाद खां पिता लतीफ खां नि. सिगार चोरी हाल कुलाबद हाटपिपल्या, जिला- देवास को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
घटना का विवरण – फरियादी द्वारा थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि उसका छोटा लड़का इसराइल अपना स्वयं का ट्रक चलाता था व घटना दिनांक को रात करीबन 11.00 बजे उसने फोन कर बताया था कि वह ट्रक भर कर आ रहा है। इसके बाद सुबह करीबन 6.00 बजे खबर मिली इसराइल का ट्रक घाट के ऊपर खडा है। इसराइल केबिन में लेटा है जिसके सिर से खून निकल रहा है तब फरियादी ने सत्तार भाई के साथ घटना स्थल पर पहुच कर देखा तो इसराइल के सिर में व माथे में गंभीर चोट थी तथा वही पर एक खून लगा लोहे के पाना ट्रक के नीचे पड़ा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसी लोहे के पाना से सिर व माथे मे गंभीर चोट पहुचा कर हत्या कर केबिन मे लिटा कर भाग गया है।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिद्दीकगंज में देहाती नालसी अप. क्र. 0/18 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दर्ज कर असल अपराध क्रमांक 93/18 धारा 302 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण को पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा समीक्षा की जाकर चिन्हित कर सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में शामिल किया गया ।
न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे आष्टा, जिला- सीहोर द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त नौशाद खान को धारा 302 भादवि में आरोप में अजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी देवेन्द्र सिंह ठाकुर, अति0 जिला अभियोजन अधिकारी आष्टा, सीहोर द्वारा की गई।