सीहोर। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा समय-समय पर कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किए गए है। इसी क्रम में 15 जून 2021 में जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू के सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सीहोर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों के लिए विशेष गाइडलाइन बनाने की शक्तियाँ उपखंड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति को होगी।
समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय निगम मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकाने, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे।
सभी सिनेमा घर, थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियों सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स रात 08 बजे तक 50 प्रतिशत केपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत केपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
रूल ऑफ सिक्स
अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्राज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के पॉजिटिव केस पॉच या पॉच से अधिक है उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन एवं कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेगी।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेयरी प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों औद्योगिक, कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने-जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
“कोविड- 19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन”
सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सैनिटाइजर, दो गज की दूरी गोले बनाना व रस्सी बाँधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक, दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक, दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें।
यदि कोई सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक, दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जायेगी। फेस मास्क फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क हो तो उसे प्रतिदिन धोलें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेंट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 5 फिट यानी (2 गज की दूरी) बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाए रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।