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सीहोर। आष्टा के ग्राम गुराडिया मण्डी के देवश्री अस्पताल तथा सीहोर तहसील के ग्राम बरखेडी में संचालित रूद्र प्रायवेट अस्पताल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इन अस्पतालों द्वारा निजी अस्पताल संचालन के दिशा निर्देशों की निरन्तर अवहेलना की जा रही थी।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सुधीर कुमार डेहरिया ने जानकारी दी कि उक्त दोनों ही अस्पतालों में निरंतर अनियमितताएं बरती जा रही थी तथा पंजीयन नियमों सहित इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 की धारा (ए) 24 एवं मध्यप्रदेश उपचार्य गृह तथा उपचार गृह संबंधी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था।

डॉ.श्री सुधीर डेहरिया सीएमएचओ सीहोर


डॉ.डेहरिया ने बताया कि विभाग द्वारा दोनों ही अस्पतालों को बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था परंतु निजी चिकित्सालयों द्वारा आज तक नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि ये प्रायवेट चिकित्सालयों द्वारा पंजीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम 1973 तथा संसोधन अधिनियम 2008 को उल्लंघन किया गया है। उक्त असप्ताल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उनके नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को वे अन्य पंजीकृत निजी चिकित्सालयों में अथवा जिला चिकित्सालय सीहोर में भर्ती कराना सुनिश्चित करें।

तथा उपचार के लिए जो भी शुल्क मरीजों से लिया गया है। वह राशि मरीजों  अथवा उनके परिजनों को वापिस किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पंजीयन रद्द किए जाने के उपरांत भी नियत समयावधि में अस्पताल बंद नहीं किया जाता है तो जारी आदेश में इन निजी अस्पताल संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर न्यायालयीन प्रकरण बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

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