सीहोर। जिले में प्रत्येक इलाके में लॉक डाउन का पालन सुनिश्चित कराने कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने सभी एसडीएम तथा तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व के सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा जिन घरों में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन घरों को माइक्रो कंटेंटमेंट बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। सभी अधिकारी तथा कर्मचारी लोगों को घरों में रहने एवं कोविड गाइडलाईन का पालन करने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
“कोरोना से संबंधित असत्य, अपुष्ट एवं भ्रामक खबरों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर महामारी अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्रवाई”
देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित अनेक भ्रामक एवं असत्य खबरें प्रसारित होने से आम जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । इन्ही परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने कोरोना से संबंधित खबरों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिये निर्दश जारी किये है।
कोरोना से संबंधित खबरों के प्रकाशन एवं प्रसार से पहले अत्याधिक सावधानी बरतते हुए अधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकरण के पश्चात ही कोई भी खबर प्रकाशित एवं प्रसारित की जाएं। अपुष्ट, असत्य एवं भ्रामक खबरों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर महामारी अधिनियम 1897 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।