सीहोर। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने तथा कोविड-19 गाईड लाईन का उल्लंघन करने वालों के विरूध्द सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने दिए है।
मॉस्क नही लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने वालो को अब अस्थाई जेल मे बंद रखा जाएगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान को अस्थाई जेल बनाया गया है। इस अस्थाई जेल का प्रभारी नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री अमित सिंह को बनाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीहोर जिला जेल के अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्थाई जेल मे बंद किये जाने वाले बंदियों का स्वास्थ्य परिक्षण के निर्देश दिए है। इसके साथ ही अस्थाई जेल के लिए आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए है।
इस आदेश के तहत कोविड की गाईडलाईन का उल्लंघन करने वालो को भदवि की धारा-188 तथा 1973 की धारा-107,116 एवं 151 के तहत गिरफतार कर जेल भेजा जाएगा। कारागार अधिनियम 1984 की धारा-03, 1973 की धारा-417 के तहत आवासीय खेलकूद परिसर को अस्थाई जेल घोषित किया गया है।