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सीहोर । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक- 101 में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन सेल बनाया गया है । इस सेल का कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने निरीक्षण किया ।

इस दौरान उन्होंने सेल में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार से संबंधित विज्ञापनों, पेड न्यूज, फेक न्यूज और आचार संहिता के उल्लंघन की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि पैड न्यूज, फेक न्यूज और आचार संहिता के उल्लंघन की कोई सूचना या समाचार प्रकाशित व प्रसारित होने पर तत्काल संज्ञान में लाए, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सकें ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने सी-विजिल, एनजीआरएस पोर्टल सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में भी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए । इस दौरान उन्होंने कन्ट्रोल रूम में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पूरी सजगता एवं गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए ।

श्री सिंह ने कंट्रोल रूम, एमसीएमसी सेल, व्ययलेखा प्रकोष्ठ के अलावा कलेक्टर कार्यालय में लोकसभा निर्वाचन के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का भी निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री वृन्दावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद सिंह राजावत, संयुक्त कलेक्टर श्री नितिन टाले उपस्थित थे ।

“मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा,भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में माना”

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अब मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है।

यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान करायेंगे।


भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

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