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आष्टा। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश श्री महेश कुमार चौबे आष्टा द्वारा आरोपी जितेन्द्र आ. शांतिलाल बारेला निवासी ग्राम कालीबाई जिला देवास को भाारतीय दंड विधान की धारा 366,376(2) एन में दस वर्ष की सजा एवं आठ हजार रूपयें का अर्थदंड एवं आरोपी सुनील आ. गुलाबसिंह निवासी पलासी जिला देवास को धारा 366 भादवी में 5 वर्ष की सजा एवं तीन हजार रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर ने बताया कि दिनांक 03 अक्टुबर 2021 को फरियादीया ने थाना सिद्धीकगंज में रिर्पोट लेख कराई थी, दिनांक 10 नवम्बर 2021 को उसके पति से उसका झगडा हो गया था। तो वह शाम 6 बजे घरे से बिना बताए मायके जाने के लिए निकली थी ओर जैसे ही वह खाचरौद रोड के पास आई तो उसे आरोपीगण मोटर सायकल से मिले, उन्होंने बोला कि वह उसे उसके गांव छोड देंगे।

आरोपीगण ने फरियादीया को मोटर सायकल पर बैठाकर उसके गांव ना ले जाते हुए उसे डरा धमकाते हुए इन्दौर ले गये। आरोपी सुनील ने फरियादिया एवं आरोपी जितेन्द्र को इन्दौर ट्रेन में बैठा दिया। जितेन्द्र उसे खोकबाडी पुणा ले गया। वहा उसे एक टापरी में रखकर उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बलत्कार करता रहा ओर कहता कि किसी को बतायेगी तो जान से मार दुंगा ओर उसे दिनांक 02 अक्टुबर 2021 को वापस नेमावर बस स्टेंड पर छोड गया।

फरियादिया ने घर आने पर माता-पिता को घटना बताई ओर थाना सिद्धीकगंज में रिर्पोट दर्ज करवाई। थाना सिद्धीकगंज द्वारा आरोपियो के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय में अभियोजन की ओर से साक्ष्य कार्यवाई की गई। दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे द्वारा आरोपीगणो को दोषी पाते हुए साश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पेरवी अपरलोक अभियोजक विजेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा की गई।

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