आष्टा । न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे आष्टा के द्वारा अभियुक्त राहुल मालवीय पिता फूल सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बापचा बरामद थाना सिद्दीकगंज को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/ – रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/ रू अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक, देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अभियोजन प्रकरण संक्षेप में यह है कि फरियादी ने थाना सिद्दीकगंज में रिपोर्ट लेख कराई थी की घटना दिनांक 23.02.22 को 09.30 बजे ग्राम बापचा मांगीलाल ठाकुर के यहां काम करने गया था। घर पर मेरी पत्नी व अभियोक्त्री थी । दिन के करीबन 01.30 बजे घर खाना खाने के लिए आया।
तो मैने मेरी पत्नी से पुछा कि अभियोक्त्री कहा है तो मेरी पत्नी बोली साईड वाले ज्ञानसिंह के मकान पर बैठी होगी। तो मैं वहा गया तथा ज्ञान सिंह से अभियोक्त्री के बारे में पूछा तो वह बोला की वह बहुत देर पहले ही चली गई। तब मैने गांव में आस-पास तलाश किया व रिश्तेदारो में अभियोक्त्री के बारे में पुछताछ करी । मुझे शंका है कि अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा ले गया है।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिद्दीकगंज द्वारा अपराध क्रमांक-38/2022 अंतर्गत धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना पीडिता को दिनांक 29/05/22 को शामगढ राजस्थान से अभियुक्त के कब्जे से दस्तयाब किया गया एवं अभियोक्त्री के कथन लेख किये गये जिसके आधार पर धारा 366,376(ए)(बी) भा.दं.सं एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया तथा सम्मपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र 54/22 पर पेश किया गया ।
न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे आष्टा के द्वारा अभियुक्त राहुल मालवीय पिता फूल सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बापचा बरामद थाना सिद्दीकगंज को धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000/ – रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/ रू अर्थ दण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक आष्टा, जिला- सीहोर द्वारा की गई एवं पैरवी में सहयोग श्री महेन्द्र सितोले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आष्टा के द्वारा किया गया ।