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सीहोर। पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार उन सभी पंचायतों व उनके वार्डो अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्रों अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन निरस्त किया गया है जहॉ ऐसे परिसीमन के एक वर्ष के भीतर निर्वाचन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है।

परिसीमन के निरस्त होने के परिणाम स्वरूप अब इन पंचायत व वार्डो अथवा जनपद पंचायत या उनके निर्वाचन क्षेत्र अथवा जिला पंचायत या उसके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचन उस परिसीमन अथवा विभाजन के अधार पर किया जायेगा जो उनकी सम्बंधित अवधि की समाप्ति के ठीक पहले विद्यमान थे। ऐसी स्थिति मे कतिपय ग्राम पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं, आंतरिका वार्डो की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रभावित पंचायतों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में सम्मिलित मतदाताओं को यथा स्थान प्रविष्ट किया जाना समीचीन है।

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियन-1995 के नियम 18 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी ग्राम पंचायत की अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं को, जिनमें कडिका-3 अनुसार परिवर्तन हुआ है. परिसीमन के आधार पर यथोचित स्थान पर प्रविष्ट किये जाने हेतु संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।


कार्यवाही पूर्व परिसीमन के आधार पर नये क्षेत्र विभाजन का चिन्हांकन करते हुए पंचायत वार वार्ड विभाजन का आधार पत्रक तैयार करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 25 नवम्बर,2021 किया जाना है। इसी प्रकार आधार पत्रक के अनुसार चिन्हित किये गये मतदाताओं को क्षेत्रवार यथा स्थान शिफट करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 26 नवम्बर,2021 की तारिख निर्धारित कि गई है।

मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण तथा मतदाताओं को तदानुसार लिंक करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को 27 नवम्बर,2021 किया जाना है। कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना एवं कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन। चेकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरात परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए पैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना।

त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण कर फोटोरहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने का उत्तरदात्वि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर को 28 नवम्बर,2021 की तारिख निर्धारित कि गई है।
फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची बेबसाईट पर अपलोड करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 28 नवम्बर,2021 तक करना है। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 28 नवम्बर,2021किया जाना है। मतदाताओं को परिसीमन के आधार पर यथा स्थान शिप्ट करने की कार्यवाही पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर,2021 को 3 बजे तक प्राधिकृत कर्मचारी को किया जाना है। दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 4 दिसम्बर,2021 तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया जाना है। निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्र की ERMS में प्रविष्ट, दावे आपत्ति की लिस्ट तैयार करना

चैकलिस्ट की जाँच कर त्रुटि सुधार उपरांत पेण्डर को वापस करना का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करना का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर के द्वारा, फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को देबसाइट पर अपलोड करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा फोटोयुक्त अतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना का कार्य वेण्डर को 5 नवम्बर,2021 तक किया जाना है। फोटोयुक्त अतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचाययत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन, अतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सी डी विक्रय के लिए उपलब्ध कराना,तथा फोटोयुक्त अतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र स्क्रेन कर अपलोड करने का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 6 तिदसम्बर,2021 तक किया जाना है।

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