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सीहोर। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन कराने के लिए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राईसेस मेनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों के सुझावों पर अनेक निर्णय लिए गए।


बैठक मे लिए गए निर्णय के बारे मे जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने बताया कि जिन स्थानों पर कोरोना हॉट-स्पॉट पाए जाऐंगे वहां माईक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। माईक्रो कंटेनमेंट एरिये की मॉनीटरिंग का कार्य संबंधित एसडीएम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा टीम गठित कर किया जाएगा। हॉट-स्पॉट एरिया तथा नगरीय क्षैत्र के 45 वर्ष के समस्त निवासीयों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अमले को मोबाइल फीवर क्लिनिक तत्काल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।


“नर्मदा घाटो पर स्नान प्रतिबंधित”
यह भी निर्णय लिया गया कि नर्मदा के तटीय घाटो पर तथा जिले कि अन्य नदी घाटो पर स्नान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी घाट पर स्नान हेतू भीड़ एकत्रित न हो। इन घाटो पर अन्य जिलो से स्नान करने हेतु लोग न आए इसके लिए एसडीएम से समन्वय कर रोकने का निर्णय लिया गया है।

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“दूध डेयरी, फल, सब्जी की दुकाने निर्धारित समय के लिए खुलेंगी”
समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि लॉक डाउन के दौरान दूध डेयरी, फल, सब्जी की दुकाने प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक तथा शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी।
“अस्थाई जेल बनाने का निर्णय एसडीएम लेंगे”
क्राईसेस मेनेजमेंट ग्रुप द्वारा जिले के अन्य उपखण्ड मुख्यालय पर आवश्यकतानुसार कोविड-19 प्रोटोकाल का उल्लंघन की स्थिति में एसडीएम द्वारा अस्थाई जेल बनाने का निर्णय लिया गया किन्तु अस्थाई जेल में बुजुर्गो, महिलाओं एवं बच्चो को अस्थाई जेल नही भेजने पर सहमति व्यक्त की गई।
“बाहर से आने वाले मजदूरों की रखी जाएगी जानकारी”


वर्तमान मे मजदूरी अथवा अन्य कार्य से दूसरे राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत मे एक पंजी संधारित कर प्रविष्ट की जाएगी। यह कार्यवाही जनपद पंचायत के सीईओं अपने अधिनस्थ अमले से कराना सुनिश्चित करेंगे।
“रोको-टोको अभियान सघनता से चलाने का निर्णय”
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वर्तमान मे जन सामान्य को जागरूक करने लिए एवं मॉस्क नही लगाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

इस कार्यवाही तथा रोको- टोको अभियान को और अधिक सघन रूप से चलाने का निर्णय क्राईसेस मेनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिया गया है।
“हॉट-बाजार बंद, मृत्यु, मृत्युभोज, दाहसंस्कार तथा विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति नही होंगे शामिल”
लॉकडाउन के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षैत्र मे हॉट-बाजार पूर्णत: बंद रखने का निर्णय लिया गया है एवं यह भी निर्णय लिया गया कि शादी, दाह संस्कार, मृत्युभोज में 50 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे। समस्त निजी चिकित्सालय कोविड-19 के उपचार तथा जॉच शासन द्वारा निर्धारित दर पर अनिवार्य रूप से करेंगे। तथा इन दरों को प्रदर्शित करेंगे।

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