सीहोर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र मोहन ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम,1995 के नियम 28 के तहत जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र मोहन ठाकुर होंगे। जिला पंचायत सीहोर के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 एवं 12 इछावर तथा 15,16,17, नसरूल्लागंज के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) पदाभिधान चन्द्र मोहन ठाकुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेगें।
नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह 3.00 बजे निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन की संवीक्षा 21 दिसम्बर को 10.30 बजे से होगी। उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की तारीख 23 दिसम्बर अपरान्ह 3.00 बजे तक और मतदान 28 जनवरी 2022 को प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा। मतों की गणना कलेक्ट्रेट कार्यालय में 01 फरवरी 2022 को प्रात: 8.00 बजे से प्रारंभ होगी और सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीहोर में 23 फरवरी 2022 को प्रात: 10.30 बजे से निर्धारित की गई है।
“त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए धारा-144 लागू”
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया, फेसबुक, वॉट्सऐप एवं ट्विटर के दुरूपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र मोहन ठाकुर द्वारा सीहोर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1373 की धारा 144 के तहत साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष पूर्ण संदेशों को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्लेटफार्मो व्हाटस-ऐप, फेसबुक, हाइक, ट्विटर एसएमएस एवं इन्टाग्राम के दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं द्वेष को भड़काने के लिए किसी प्रकार के संदेश का प्रसारण नही करेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 सायबर विधि तथा अन्य अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
“शासकीय सेवकों के सामान्य अवकाश पर प्रतिबंध”
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सभी शासकीय सेवकों के सामान्य अवकाश पर 23 फरवरी 2022 तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। पूर्व में स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गये है। असाधारण परिस्थितियों में अवकाश उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।