सीहोर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) चन्द्र मोहन ठाकुर ने आदेश जारी कर म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अनुसार सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज तथा बुधनी त्रि-स्तरीय आम निर्वाच 2021-22 के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय/अशासकीय भवन, उनकी दीवारें माईल स्टोन, टेलीफोन, विद्युत खम्बों पर नारे लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतीकों की पेंटिंग ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है
अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं है। सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है। आदेश के तहत राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य जनपद पंचायत समस्त जिला सीहोर के लिए त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये करेंगा। उक्त विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये जिला एवं जनपद स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित किये गए है।
“धारा 144 प्रभावशील”
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर, सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड/तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 04 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
“होटल, लॉज, धर्मशाला मे ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य”
जिले के त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अंतर्गत सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी की पंचायत सीमा के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को उनके संस्थानों में ठहरने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित जानकारी देने के आदेश दिए गए है। यह आदेश 04 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।