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आष्टा। प्रथम अपर एवं सत्र न्यायधीश एवं विशेष न्यायधीश पास्को अधिनियम आष्टा सुरेश कुमार चोबे के न्यायालय ने नाबालिक के साथ दुष्कर्मं के एक मामले में आरोपी दीपक कुमार पिता कैलाश जयसवाल, निवासी वार्ड नंबर-3 कोठरी को 10 वर्ष के साश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित कर आरोपी को सीहोर जेल सजा भुगताने के लिए भेज दिया हैं।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी कि पुलिस थाना आष्टा के अपराध क्रमांक 267/2019 में यह सजा सुनाई गई हैं। घटना ग्राम कोठरी तह0 आष्टा की हैं। दिनांक 10.4.2019 को अभियौक्त्री के परिजन खेत पर गये थे तो अभियौक्त्री अपनी छोटी बहन को कपडे सिलवाने का कहकर गांव में गई थी जब शाम तक वह वापस नही आई तो परिजनो ने आसपास व रिश्तेदारी में तलाश किया, जब वह नही मिली तो गुम इंसान कायम किया गया तथा आरोपी दीपक कुमार जयसवाल को संदेही बताकर अपृहता की तलाश की गई।

दौरान विवेचना युवती को आरोपी से दस्तयाव किया गया तथा अनुसंधान उपरांत न्यायालय में आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत विद्वान न्यायधीश सुरेश कुमार चोबे ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (2) (एन) में 10 वर्ष के साश्रम कारावास एवं धारा 366 (ए) में 5 वर्ष के साश्रम कारावास से दंडित किया गया।

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