आष्टा । 8 दिन पूर्व 12 मई को जावर तहसील के ग्राम मेहतवाडा प्रखंड के विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओ को एक वीडियो शेयर किए जाने का मामला संज्ञान में आया जिसमें मेहतवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ एक शासकीय शिक्षिका शहनाज परवीन ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें पाकिस्तान की सेना की सलामती एवं उसकी अच्छी सेहत की दुआएं की गई थी ।

जब यह वीडियो वायरल हुआ तब 12 मई को विहिप एवं बजरंग दल के प्रखंड प्रमुख द्वारा जावर थाना प्रभारी नीता देहरवाल को एक ज्ञापन सोपा गया । जिसमें उन्होंने साक्ष्य के रूप में उक्त वीडियो दिया । पुलिस और प्रशासन को वीडियो उपलब्ध कराते हुए ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त महिला ने देशद्रोह का काम किया है ।

उक्त महिला शिक्षक के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाये । ज्ञापन प्राप्त होने के बाद जावर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की । एवं उक्त ज्ञापन एसडीएम कार्यालय भेज दिया । एसडीएम के यह से उक्त ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही हेतु भेजा गया । जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी संजयसिंह तोमर ने शिक्षिका शहनाज परवीन को निलंबित कर दिया ।

उक्त कार्यवाही से हिन्दू संगठन संतुष्ठ नजर नही आये और सोमवार 19 मई को महिला शिक्षिका पर कार्यवाही,प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन की योजना बनने की जैसे ही पुलिस को खबर लगी तब अपना दामन बचाने जावर पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त होने के 7 दिन बाद बेमन से शिक्षिका शहनाज परवीन पर आज 18 मई को दोपहर में बीएनएस की धारा 195,196 के तहत मामला दर्ज कर कागजी कार्यवाही शुरू की ।


जावर पुलिस ने उक्त मामले में देशद्रोह की धारा क्यो नही लगाई ये चर्चा का विषय बना हुआ है ।
स्मरण रहे कुछ दिनों पूर्व आष्टा के एक युवक ने एक वीडियो वायरल कर अपने को पाकिस्तान का सपोर्टर बताया था,मामला संज्ञान में आया,रिपोर्ट हुई और उसके बाद पुलिस ने देशद्रोह के तहत गिरफ्तार किया । जिसे न्यायालय ने जेल भेजा ।


पुलिस कहती है अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है,जो उस अपराधी को बचाता है,संरक्षण देता है,उसे छुपाता है तब वो भी बराबरी का अपराधी होता है ।

तो वीडियो शेयर करने वाली शिक्षिका पर देशद्रोह की धारा क्यो नही लगाई,इसका उत्तर केवल वो ही पुलिस दे सकती है,जिसने उक्त शिक्षिका पर प्रकरण तो दर्ज किया लेकिन देशद्रोह की धारा क्यो नही लगाई गई..?

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