जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार उद्योग केंद्र एवं शासकीय महिला आईटीआई द्वारा आष्टा स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय में रोजगार-स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले का शुभारंभ आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने किया। इस अवसर पर विधायक इंजिनियर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।


इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 10 कंपनियों द्वारा 188 आवेदकों का इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रानिक्स मशीन, अप्रेंटिसशिप टेनी असिस्टेंट मैनेजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टोर इंचार्ज लोन आफिसर, फिल्ड ऑफिसर, डिप्टी मेनेजर, सुपरवाईजर स्टोर मेनेजर, टेली कॉलिंग एवं टीचर के पदों पर प्राथमिक रूप से चयन किया गया हैं। इस रोजगार मेले में कुल 233 आवेदकों ने पंजीयन कराया।


रोजगार मेले में जिला व्यापार उद्योग केंद्र एवं स्वरोजगार विभागों द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 06 लाख 50 हजार रूपये के ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्रा.लि. नोएडा द्वारा 23 आवेदकों,

यशस्वी ग्रुप द्वारा 36 आवेदकों, महिंद्रा आटो एचआर डिपार्टमेंट कानपुर द्वारा 38 आवेदकों, एनआईआईटी भोपाल द्वारा 04 आवेदकों, श्री गणेशा मेनपावर सिर्विसेस द्वारा 03 आवेदकों, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस द्वारा 15 आवेदकों, एचडीएफसी बैंक मणिपाल एकेडमी द्वारा 06 आवेदकों, हिन्दुस्तान आटो स्केयर पार्ट्स द्वारा 13 आवेदकों,


आईटीसी मिशन सुनहरा कल द्वारा 07 आवेदकों, फीडम एम्प्लॉयबिलिटी द्वारा 44 आवेदकों का प्राथमिक रूप चयन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक अनुराग वर्मा,एलडीएम अरूण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

“श्वेतांबर जैन समाज के वरिष्ठ सदस्य सेठ लाभमल रांका का इंदौर में हुआ निधन,आष्टा में आज हुआ अंतिम संस्कार”
श्री श्वेतांबर जैन समाज आष्टा के वरिष्ठ सदस्य एवं कपड़ा-किराना व्यवसायी आनंद रांका,पारस रांका,संजय रांका, बलेंद्र पिंटू रांका के पिताजी का आज इंदौर आकस्मिक निधन हो गया । वे कुछ दिनों से आस्वस्थ थे ।


आज प्रातः रांका भवन से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जिसमे बड़ी संख्या में समाज बन्धु,व्यापारी,जनप्रतिनिधि,आदि शामिल हुए । लाभमलजी रांका के आकस्मिक निधन पर शवयात्रा में शामिल सभी नागरिको ने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की ।

जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आयोजित
जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा की अध्यक्षता में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग, पशुपालन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सहकारिता विभाग,


वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत 15वीं वित्त कार्ययोजना सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन एवं प्रगति समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री जीवन सिंह मंडलोई, जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन, जिला पंचायत के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
“प्रदेश में 13 मई से सभी यात्री और शैक्षणिक संस्था वाहनों की होगी चेकिंग परिवहन विभाग ने जारी किये निर्देश”

प्रदेश में यात्री बसों, शैक्षणिक संस्थानों की बसों और स्कूल बसों की सघन चेकिंग किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह विशेष अभियान 13 मई से प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किये गये हैं। जाँच अभियान में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। जारी निर्देशानुसार सभी वाहनों में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 अनुसार गति नियंत्रक लगा होना चाहिये।

सभी यात्री बसों में सभी वीएलटीडी डिवाइस लगा होना आवश्यक है। शैक्षणिक वाहनों में AIS 140 अनुरूप व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD), कैमरे तथा पेनिक बटन लगे हों। VLTD का परिवहन विभाग के सेंट्रल सर्वर से एन्टीग्रेशन अनिवार्यतः हो तथा वाहन में परिवहन किये जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं सम्बंधित शैक्षणिक संस्था को इसका ऐक्सेस प्रदान करना भी आवश्यक होगा। सभी वाहनो में प्रथम उपचार पेटी (फर्स्टएड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखा जाये।

एक अक्टूबर 2023 के बाद निर्मित शैक्षणिक वाहनो में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 1250 के प्रावधान अनुसार AIS-135 अनुरूप FAPS लगा होना चाहिए तथा शेष शैक्षणिक वाहनों में वाहन अनुसार उचित मात्रा का अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए। वाहनों की खिड़कियों पर काले कॉच या परदे नहीं लगे होगें तथा वाहनो के अंदर की गतिविधि सदैव वाहन के बाहर से स्पष्ट रूप से दिखना चाहिये। वाहन के साथ वैध बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट होना अनिवार्य है।

यदि वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र होने के उपरांत अनफिट पाई जाती है तो फिटनेस जारीकर्ता अधिकारी / ATS के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वाहन चालक एवं परिचालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। बस के सभी प्रकार के कर (टैक्स) पूर्ण रूप से जमा होना चाहिए। बस के विरुद्ध पूर्व के चालान की जानकारी भी आवश्यक रूप से ली जाए।

बस में किसी भी प्रकार के ओवरलोड अर्थात परमिट से अधिक यात्री न हो। बसों में माल ले जाने की परंपरा बहुत अधिक बढ़ रही है इसकी सघन चेकिंग की जायेगी। निर्धारित मात्रा से अधिक माल का परिवहन यात्री बसों द्वारा न किया जाए। दोषी वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
